केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत पूरे नगालैंड को अशांत क्षेत्र किया घोषित, अधिसूचना जारी

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केंद्र सरकार ने अफस्‍पा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA, Armed Forces Special Powers Act) के तहत नगालैंड को अगले छह महीने के लिए लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मत है कि संपूर्ण नगालैंड (Nagaland) राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि नगालैंड (Nagaland) राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है इसलिए संपूर्ण राज्‍य को 30 दिसंबर 2020 से छह माह तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। सरकार ने इसके लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA, Armed Forces Special Powers Act) 1958 की संख्‍या 28 की धारा तीन द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को आधार बनाया है।


हाल ही में नगा अलगाववादी संगठन एनएससीएन-के (NSCN-K) ने राज्‍य में संघर्ष विराम घोषित किया था। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, एनएससीएन-के केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए संपर्क के प्रयास कर रहा था। दुर्दात चरमपंथी निकी सुमी के नेतृत्व वाले इस संगठन ने साल 2001 में केंद्र के साथ संघर्षविराम समझौता किया था लेकिन साल 2015 में वह इस समझौते से पीछे हट गया था। दुर्दात चरमपंथी सुमी 2015 में मणिपुर में सेना के 18 जवानों के हत्या मामले का मुख्य आरोपी है।

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