दिल्ली: महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लगा झटका, SC ने वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जेल अधिकारियों द्वारा परिवार, दोस्तों और कानूनी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए आवंटित मुलाक़ात के समय में विस्तार की मांग की गई थी. जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस तरह की याचिका दायर करने के लिए चंद्रशेखर की खिंचाई की और कहा कि जेल के नियमों के अनुसार उनसे मुलाकात पहले से ही की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की खिंचाई की 

शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आरोपी व्यक्ति इस तरह के “विशेषाधिकार” मांगने और ऐसी “असाधारण मांग” करने की स्थिति में नहीं हैं. चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि देश भर में उनके मुवक्किल के खिलाफ 28 मामले लंबित हैं और 10 से अधिक वकीलों को लगाया गया है और जेल नियमों के अनुसार आवंटित मुलाक़ात का समय पर्याप्त नहीं है.

पीठ ने चंद्रशेखर के वकीलों ई दलील पर आपत्ति जताई 

पीठ ने इस दलील पर आपत्ति जताई और कहा, “आप वकीलों के नाम बताएं और हम जेल अधिकारियों से कहेंगे कि वे आपके वकीलों को जेल में रहने दें. आप इस अदालत में किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई जेल में विशेषाधिकार?”

सुकेश चंद्रशेखर के वकीलों की दलील 

उनके वकील ने कहा, “जेल नियमों के मुताबिक, वकीलों से मिलने के लिए सप्ताह में दो बार केवल 30 मिनट का समय दिया जाता है, जो पर्याप्त नहीं है.” चंद्रशेखर ने यहां मंडोली जेल में अपने वकीलों से मिलने और परामर्श करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल में बंद हैं. उन पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के कई मामले हैं और जेल परिसर से पूर्व फोर्टिस हेल्थकेयर और रैनबैक्सी लैब के प्रमोटर शिविंदर और मालविंदर सिंह के परिवार से 200 करोड़ रुपये वसूलने का भी आरोप है

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