MCD मेयर शैली ओबेरॉय का कार्यकाल आज खत्म होगा: 38 दिन ही पद पर सर सकीं, सोमवार से नए मेयर इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी
- Hindi News
- National
- MCD Mayor Shaili Rai’s Tenure Will End Today Acting Mayor Will Remain Till The Election, The Process Of New Mayor Election Will Start From Monday
नई दिल्ली2 दिन पहले
- कॉपी लिंक

MCD की वर्तमान मेयर शैली ओबेरॉय 38 दिन ही मेयर पद पर रह सकीं।
दिल्ली नगर गिगम(MCD) मेयर का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। संभवत: सोमवार से नए महापौर के चुनाव की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले महापौर के पास यह फाइल भेजी जाएगी। इसमें जो तारीख महापौर तय करेगी उस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।
दिल्ली नगर निगम में भले ही आज 38 दिन के बाद शैली ओबेरॉय महापौर व उप महापौर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन यह दोनों जब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक नए सिरे से महापौर का चुनाव नहीं हो जाता है।
वर्तमान महापौर शैली 38 दिन ही पद पर रह सकीं
MCD की वर्तमान मेयर शैली ओबेरॉय 38 दिन ही मेयर पद पर रह सकीं। दरअसल, DMC की धारा दो (67) के अनुसार निगम का साल अप्रैल माह की पहली तारीख से शुरू होता है, जो अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। ऐसे में 22 फरवरी से आज तक उनका कार्यकाल सिर्फ 38 दिनों का ही रह सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार से दोबारा से सोमवार से मेयर चुनाव की प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
शैली मे भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया था
नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद 22 फरवरी को दिल्ली को नया मेयर मिला था। शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया था। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली। 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थीं। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर एक कर दिया गया। इसके बाद यह MCD का पहला चुनाव था।
ये खबर भी पढ़ें…
1. MCD में AAP-भाजपा पार्षदों में मारपीट:जमकर लात-घूंसे चले, कई पार्षद घायल

दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में एक बार फिर मारपीट हो गई। दरअसल, काउंटिंग के दौरान एक वोट को मेयर ने अनवैलिड घोषित कर दिया था। इसके बाद मेयर ने रीकाउंटिंग का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। पूरी खबर पढ़िए…
2. दिल्ली मेयर चुनाव…SC का AAP के पक्ष में फैसला:कहा- नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं

दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। पूरी खबर पढ़िए…