GST Registration: क्यों अपने फर्म का जीएसटी नंबर लेना है जरूरी, जानें कैसे होता है रजिस्ट्रेशन

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GST Registration: अगर आप अपनी कंपनी खोलने के लिए सोच रहें हैं तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है. जीएसटी (Goods and Services Tax) नंबर लेने के लिए आप ऑनलाइन इसे रजिस्ट्रेशन करना सकते हैं. इसके लिए आपको जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म के दो पार्ट होते हैं. इसमें एक में आवेदक को अपने बारे में सही जानकारी देनी होती है. जबकि, दूसरे में आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है. जीएसटी नंबर लेने के लिए सीआईएन नंबर यानी कंपनी का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड (Pan Card), मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड, आप जहां भी बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रुफ, कंपनी के पार्टनर, बोर्ड के सदस्य की जानकारी, कंपनी के मालिक के सिग्नेचर, घर का पता, आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि की जरूरत होती है.

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