Delhi School Admission News: कक्षा 10वीं से 12वीं में नॉन प्लान दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जरूरी होंगे ये 10 दस्तावेज

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नई दिल्ली Delhi School Admission News: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नॉन प्लान दाखिलों के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में 10 से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए नॉन प्लान दाखिला प्रक्रिया के लिए पंजीकरण बृहस्पतिवार से शुरू हो चुके हैं। यह प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी।

 

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सत्र 2020-21 में नॉन प्लान दाखिले के लिए अभिभावकों को इस बार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अभिभावकों को इसके लिए निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म भर कर जमा करना होगा। वहीं, अगर अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होगी तो वो स्कूल से संपर्क कर मदद ले सकते हैं। इसके लिए स्कूलों में अभिभावकों को हेल्प डेस्क की सुविधा दी जाएगी। सुबह की पाली के स्कूलों में हेल्प डेस्क की सुविधा सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक मिलेगी।

 

वहीं, शाम की पाली के स्कूलों में यह सुविधा दोपहर 1:30 से शाम साढ़े चार बजे तक मिलेगी। निदेशालय ने अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अभिभावक को अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह 1800116888 पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक इन कक्षाओं में दाखिले के लिए छात्रों को पिछली कक्षा के अंकों के साथ, पढ़े गए विषयों की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ उन्हें अपनी अंकसूची (मार्कशीट) भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12वीं के छात्रों को इसके अतिरिक्त कक्षा 10 की भी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिलों के तहत किसी छात्र ने निजी स्कूल से पढ़ाई की है और अब वह सरकारी स्कूल में दाखिला चाहता है या फिर निवास स्थान बदलने के कारण छात्र स्कूल बदलना चाहता है तो वो पंजीकरण कर सकता है।

 

 

आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज

 

आधार कार्ड

छात्र का बैंक खाता नंबर

बैंक की ब्रांच का नाम और आइएफएससी कोड

छात्र की जन्मतिथि

निवास प्रमाण पत्र

पिछली कक्षा की मार्कशीट

दाखिले के लिए छात्र की आयु सीमा

कक्षा आयु10 14 साल या उससे ज्यादा और 16 साल से कम

11 15 साल या उससे ज्यादा और 17 साल से कम

12 16 साल या उससे ज्यादा और 18 साल से कम

कक्षा 10 और 12 में प्रधानाचार्य अपने स्तर पर अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा के लिए छह माह की छूट दे सकते हैं। वहीं, 11वीं कक्षा के लिए यह छूट एक साल तक की हो सकती है। दिव्यांग छात्रों को न्यूनतम आयु सीमा में छह माह और अधिकतम आयु सीमा में चार साल की छूट भी प्रधानाचार्य के स्तर पर मिल सकती है।

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