31 दिसंबर से पहले बिना किसी जुर्माने के भर सकते हैं ITR, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा अब काफी करीब आ गई है। ऐसे में अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो आपको जल्द-से-जल्द ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने बिना किसी जुर्माने के आकलन वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 की समयसीमा निर्धारित की है। आम तौर पर आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल कोरोनावायरस महामारी की वजह से समयसीमा को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।
आप इस बात से अवगत होंगे कि एक वित्त वर्ष के दौरान एक निश्चित राशि से अधिक की आय पर इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य होता है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग का सेंट्रल प्रोसेंसिग सेंटर असेसी द्वारा वेरिफिकेशन के बाद पूरी तरह से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न को ही प्रोसेस करता है।
हालांकि, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना है। साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप होना भी जरूरी है।
आइए जानते हैं ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं ITR (केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए)
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करिए।
- e-File’ मेन्यू पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक कीजिए।
- इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वतः भरा हुआ दिखेगा।
- अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें।
- इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
- फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनिए।
- इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक कीजिए।
- अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
- एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।