केरल पुलिस एक्ट में बदलाव लागू नहीं करेगी एलडीएफ सरकार, भारी विरोध के बाद लिया फैसला

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एलडीएफ सरकार सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद केरल पुलिस एक्ट में बदलाव लागू नहीं करने जा रही है। इस एक्ट के अंतर्गत इंटरनेट या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि केरल पुलिस एक्ट में संशोधन को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ के सहयोगी दलों और लोकतंत्र समर्थक तमाम वर्गों की तरफ से इसे लेकर चिंता जताई जा रही है इसलिए कानून में बदलाव को लागू नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस एक्ट में बदलाव को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। केरल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के उद्देशय से केरल पुलिस अधिनियम में बदलाव करने का निर्णय लिया था। इसके तहत किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए हैं।

शनिवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस अध्यादेश पर अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी कोई जानकारी बनाता है या भेजता है जो अपमानजनक है या किसी को अपमानित करने या धमकी देने के इरादे से कोई पोस्ट करता है तो उस व्यक्ति को पांच साल की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

वहीं इस अध्यादेश को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस पर नागारजगी व्यक्त की थी। विपक्ष का आरोप था कि केरल सरकार द्वारा कानून में बदलाव का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि एलडीएफ सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।

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