अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा में 30 दिनों की छूट दे सकते हैं स्कूल, प्रिंसिपल को करना होगा अप्रोच

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दिल्ली में स्थित 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में दाखिले की प्रक्रिया हाल ही में, 18 फरवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। दाखिले के लिए पैरेंट्स को विभिन्न निर्धारित नियमों के मुताबिक मनपसंद स्कूलों में जाकर या उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने होंगे। इसी बीच दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा निजी स्कूलों को नर्सरी दाखिले से सम्बन्धित सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अनुसार बच्चे की अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा में 30 दिनों की छूट दी जा सकती है। बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए स्टूडेंट की आयु 31 मार्च 2021 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रक्रार, केजी कक्षा के लिए 5 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है।

कैसे पा सकते हैं आयु सीमा में छूट?

इसलिए यदि किसी पैरेंट्स को आयु सीमा में छूट लेनी है तो वे दाखिला चाहने वाले स्कूल के प्रिसंपल से छूट के लिए सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे पैरेंट्स को इस छूट का लाभ लेने के लिए एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसे स्कूल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 30 दिनों की छूट दिया जाएगा और इसके बारे में अंतिम निर्णय स्कूलों द्वारा लिया जाना है।

आवेदन 4 मार्च तक


दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए इच्छुक पैरेंट्स 4 मार्च 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं, स्कूलों द्वारा शार्टलिस्ट किये गये स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट 20 मार्च 2021 को जारी की जानी है।

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